बदायूँ: 01 सितम्बर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया है कि दशमोत्तर उच्च कक्षाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ़0एम0एस0 से रिजैक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से समस्त वर्गों के वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने एवं समय-सारणी का शासनादेश निर्गत किया गया है।
उन्होंने इसके विवरण के बारे में बताया कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना 01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2026 तक, विश्वविद्यालय/एफ़िलियेटिंग एजेन्सी द्वारा फ़ीस आदि का सत्यापन करना 02 सितम्बर से 08 सितम्बर 2026 तक, ज़िला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फ़ीस आदि का सत्यापन करना 03 सितम्बर से 09 सितम्बर 2026 तक, त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना 16 सितम्बर से 18 सितम्बर 2026 तक, शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करनाः शिक्षण संस्था द्वारा अपात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 17 सितम्बर से 19 सितम्बर 2026 तक, जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा को लॉक करना 17 सितम्बर से 25 सितम्बर 2026 तक कार्यवाही किया जाना निर्धारित किया गया है।
—-
bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com


