विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के नेता,मुख्य सचेतक व सांसद मा0 धर्मेंद्र यादव,सपा नेता फखरे अहमद शोबी तथा पूर्व सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद समेत सभी 29 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) पूनम सिंघल की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने पूर्व में दिए गए निर्णय को बरकरार रखते हुए शासन की अपील निरस्त कर दी, जिससे सभी आरोपी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी हो गए।
मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों की बैठक से जुड़ा था। तत्कालीन एसडीएम सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा ने इस संबंध में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में मा0 धर्मेंद्र यादव सहित 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
पूर्व में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ शासन ने अपील दायर की थी। अब अपर जिला जज की अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है।
फैसले के बाद मा0 धर्मेंद्र यादव ने इसे न्याय की जीत बताया है तथा न्यायालय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की।
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