ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को 3 साल की सजा
बदायूं। थाना सिविल लाइन में दर्ज नाबालिग से संबंधित मुकदमे में प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बदायूं की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त राजकुमार पुत्र उदयराज निवासी इटुवा, थाना उसहैत को धारा 363 भादवि के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मामले की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं पैरवी की गई। अभियुक्त को धारा 366A/376(3) भादवि तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।
मामले में पैरोकार कांस्टेबल अनुज, विवेचक उपनिरीक्षक चन्द्रपाल सिंह एवं लोक अभियोजक एडीजीसी अमोल जोहरी की पैरवी एवं योगदान सराहनीय रहा।
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