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दहेज के लिए गर्भवती विवाहिता को पीटने का आरोप, इलाज के दौरान मौत

बदायूं

दहेज के लिए गर्भवती विवाहिता को पीटने का आरोप, इलाज के दौरान मौत

केशव गुप्ता

बदायूं। उसावां थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2) और 80 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, उसावां थाना क्षेत्र के ग्राम पचदेवरा दीवान नगर निवासी जयवीर पुत्र दयाराम सिंह ने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी करीब सवा वर्ष पहले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नेकपुर निवासी अनमोल कुमार पुत्र सौदान सिंह के साथ धार्मिक रीति-रिवाज से की थी।
आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अनमोल कुमार, सास कली देवी, जेठ राहुल, नंद आरती देवी तथा जेठानी पूजा पत्नी राहुल द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रियंका के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान भी प्रियंका के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
परिजनों के मुताबिक प्रियंका का उपचार बरेली, मेडिकल कॉलेज बदायूं और बाद में सैफई इटावा में कराया गया। उपचार के दौरान 3 अगस्त 2026 को प्रियंका की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
तहरीर के मुताबिक मृतका के पिता 14 अगस्त 2026 को थाना उसावां पहुंचे और मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
धारा 80 BNS में दहेज मृत्यु, धारा 85 BNS में पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के प्रति क्रूरता तथा धारा 115(2) BNS मारपीट/चोट पहुंचाने से संबंधित है। वहीं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 दहेज लेने-देने तथा दहेज मांगने से संबंधित हैं।
पुलिस मामले में तहरीर में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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