7:34 pm Saturday , 15 August 2026
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हत्या के मामले में महिला अभियुक्ता को आजीवन कारावास, ₹25 हजार का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन: हत्या के मामले में महिला अभियुक्ता को आजीवन कारावास, ₹25 हजार का जुर्माना

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में महिला अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार थाना कादरचौक में दर्ज मु0अ0सं0 10/2021 धारा 302/34 IPC के तहत अभियुक्ता पूजा उर्फ कमलेश उर्फ मधु पत्नी दीनदयाल, निवासी ग्राम भदरौल, थाना कादरचौक, जनपद बदायूं के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक विशाल प्रताप ने पूरी कर आरोप पत्र माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं की अदालत में प्रस्तुत किया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल, बदायूं तथा पैरोकार कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

सुनवाई के उपरांत 22 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी करार देते हुए धारा 302/34 IPC के तहत आजीवन कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

इस सफल पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार, विवेचक निरीक्षक विशाल प्रताप तथा लोक अभियोजक एडीजीसी श्री संजीव कुमार गुप्ता की भूमिका को पुलिस विभाग ने सराहनीय बताया।

banar

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