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उझानी बदांयू 27 नवंबर।
एसआईआर के तहत पुत्रवधू का नाम मतदाता सूची से जुड़वाने के लिए ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके से मतदाता सूची मांग रहे हैं। एसआईआर को भरते समय वर्तमान मतदाता सूची का ईपीआईसी संख्या भरने के साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अंकित इपीआईसी संख्या भरनी होगा।
यदि 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो माता-पिता या दादा-दादी किसी का नाम सूची में उपलब्ध होने पर उनका नाम और ईपीआईसी नंबर के साथ संबंध लिखना पड़ेगा। ऐसे में अपने पुत्र पुत्री का नाम तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार खून के रिश्ते को दर्शाते हुए जुड़ जाएगा। लेकिन पुत्र वधू का नाम न कटे इसलिए ससुराल पक्ष के प्रमाण के लिए दुल्हनों के मायके से 2003 की मतदाता सूची, जिसमें दुल्हनों के माता-पिता, दादा-दादी का नाम अंकित हो मांग रहे हैं।
एडीएम वित्त एवं प्रशासन ने बताया कि जिनका नाम या पूर्वजों का नाम मतदाता सूची में है, तो उन्हें अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा।
राजेश वार्ष्णेय एमके
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