बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने दोषसिद्ध किया है।
थाना कुवरगांव में दर्ज मु0अ0सं0 173/2023, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त रामकिशोर पुत्र राममूर्ति निवासी नन्दगांव, थाना कुवरगांव, बदायूं के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय ADJ-09/NDPS कोर्ट, बदायूं में भेजा गया था।
अभियुक्त को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल बदायूं, पैरोकार कांस्टेबल विपिन तथा अभियोजन विभाग के समन्वय से मामले में प्रभावी एवं समयबद्ध पैरवी की गई।
29 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय ADJ-09/NDPS कोर्ट, बदायूं ने अभियुक्त रामकिशोर को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा कुल 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले में पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन, विवेचक उपनिरीक्षक मलखान सिंह एवं लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के योगदान को सराहनीय बताया गया।
bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com


