कुकर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना
बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते कुकर्म के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सहसवान में दर्ज मु0अ0सं0 579/2023, धारा 328/377 भादवि के मामले में अभियुक्त कुककू पुत्र सोहनलाल, निवासी मोहल्ला जहांगीराबाद, थाना सहसवान, जनपद बदायूं के विरुद्ध विवेचना उपनिरीक्षक ब्रजकिशोर द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं में प्रेषित किया गया था।
मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पैरोकार द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 27 अगस्त 2026 को न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं ने अभियुक्त कुककू को धारा 377 भादवि के तहत 10 वर्ष के कारावास तथा 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं, धारा 328 भादवि में अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक ब्रजकिशोर तथा लोक अभियोजक एएडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता का योगदान सराहनीय रहा।
bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com


