10:17 am Saturday , 15 August 2026
BREAKING NEWS

अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया आरोपी पहुँचा सलाखों के पीछे, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन” का बड़ा प्रहार: अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया आरोपी पहुँचा सलाखों के पीछे, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुचर्चित #OperationConviction अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध हथियार रखने के मामले में बदायूँ की मूसाझाग पुलिस की मजबूत पैरवी और सटीक विवेचना के चलते आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है।
माननीय न्यायालय बदायूँ ने अवैध शस्त्र रखने के आरोपी जागेश पुत्र सुखपाल यादव निवासी ग्राम घिलौरा, थाना मूसाझाग को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह मामला थाना मूसाझाग में वर्ष 2019 में दर्ज मु0अ0सं0 443/2019 से जुड़ा हुआ था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक बच्चूलाल द्वारा पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ की गई थी। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
बताया जा रहा है कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत इस मुकदमे को विशेष रूप से चिन्हित किया गया था। इसके बाद बदायूँ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा ने समन्वय बनाकर अदालत में मजबूत पैरवी की।
कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से पेश किया गया, जिसके चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश सुना दिया।
इस कार्रवाई के बाद बदायूँ पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाकर सजा दिलाई जाएगी।
इस महत्वपूर्ण सफलता में पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा, विवेचक उप निरीक्षक बच्चूलाल और लोक अभियोजक विवेक संगल की भूमिका को बेहद सराहनीय माना जा रहा है।

केशव गुप्ता

विज्ञापन एक्सप्रेस