12:13 pm Sunday , 6 September 2026
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गोवध निवारण व शस्त्र अधिनियम के मामले में दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष की सजा

बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गोवध निवारण अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है।

थाना कादरचौक में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमों में जहीर पुत्र मुस्ताक और मुजाहिद पुत्र जाहिद, निवासी रमजानपुर थाना कादरचौक, बदायूं अभियुक्त थे। विवेचक उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

पुलिस के अनुसार, मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल बदायूं, पैरोकार कांस्टेबल सवैन्द्र तथा अभियोजन विभाग द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 05 सितंबर 2026 को न्यायालय ADJ-09/NDPS कोर्ट, बदायूं ने दोनों अभियुक्तों को धारा 3/5/8 सीएस एक्ट के तहत प्रत्येक को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के मामले में दोनों अभियुक्तों को 1-1 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000-1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं अभियुक्त जहीर को धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत भी 1 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस ने बताया कि मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल सवैन्द्र, विवेचक उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह और सुधीर कुमार मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा।

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