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12 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

आपसी सुलह-समझौते से अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराने के निर्देश
बदायूँ: 05 सितम्बर। सिविल जज (सी0डि)/त्वरित न्यायाधीष/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देषों के अनुपालन में एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा 12 सितम्बर 2026 को जनपद बदायूँ में समय प्रातः 10ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में राज वीर सिंह, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बदायूँ एवं अंकित रस्तोगी, सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायाधीश/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण की 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार व अधिक से अधिक वादों को चिन्हित एवं निस्तारण करने हेतु शनिवार को बैठक आहूत की गयी।
बैठक में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनसामान्य को सूचित कर अधिकाधिक संख्या में प्री-लिटीगेशन विवादों को नियत कर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का यथासम्भव प्रयास करें।

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