6:16 pm Monday , 17 August 2026
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हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद, छह आरोपी बरी

हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद, छह आरोपी बरी

बदायूं। थाना इस्लामनगर क्षेत्र के ग्राम मोहब्बे अलीपुर चिचैटा से जुड़े वर्ष 2021 के हत्या मामले में माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त सुभाष को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 427 भादवि में उसे दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस के अनुसार, थाना इस्लामनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 247/2021 में सुभाष समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक बच्चू सिंह ने पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी और मॉनीटरिंग की गई। अभियोजन विभाग के समन्वय तथा पैरोकार कांस्टेबल अंकुश तोमर की सशक्त पैरवी के बाद अदालत ने सुभाष को दोषसिद्ध करार दिया।

अदालत ने आरोपी रामभान, आशीष, विनय, प्रेमपाल, सुरेन्द्र और नरेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया। पुलिस ने प्रभावी पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल अंकुश तोमर, विवेचक निरीक्षक बच्चू सिंह और लोक अभियोजक एडीजीसी संजीव गुप्ता के योगदान को सराहनीय बताया।

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