8:53 pm Thursday , 13 August 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर ₹25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

पुलिस के अनुसार थाना अलापुर में दर्ज मु0अ0सं0 293/2023 धारा 376DA, 506 IPC एवं 5G/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त राकेश पुत्र कालीचरण, निवासी ग्राम अगेसी, थाना अलापुर, जनपद बदायूं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक हरपाल बालियान ने पूरी कर आरोप पत्र स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, बदायूं में दाखिल किया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित किया गया। अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल बदायूं एवं पैरोकार कांस्टेबल विनय कुमार की प्रभावी पैरवी के बाद 22 जुलाई 2026 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त राकेश को धारा 5G/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा धारा 506 IPC में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

इस मामले में पैरोकार कांस्टेबल विनय कुमार, विवेचक निरीक्षक हरपाल बालियान तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी की प्रभावी पैरवी को पुलिस विभाग ने सराहनीय बताया।

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