बिल्सी बदायूँ 2 नवंबर ।
थाना बिल्सी क्षेत्र के ग्राम सिरासौल में 10 ग्राम सोने का हार हड़पने और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने न्यायालय के आदेश पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रार्थी महेन्द्र सिंह उर्फ प्रशान्त पुत्र स्व. सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम सिरासौल पट्टी सीताराम, थाना बिल्सी ने न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूँ में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने 26 जून 2016 को अपनी कृषि जरूरत के लिए रामू वर्मा पुत्र हरी वर्मा निवासी ग्राम सिरासौल की दुकान, जो निकट बालाजी तिराहा, प्रीति गारमेन्ट्स के सामने कस्बा बिल्सी में है, पर अपना 10 ग्राम सोने का हार 17,000 रुपये में रख दिया था। पीड़ित समय-समय पर ब्याज भी अदा कर रहा था।
आरोप है कि लगभग एक वर्ष से वह अपना हार वापस मांग रहा था, लेकिन दुकानदार टाल-मटोल कर रहा था। ज्यादा दबाव डालने पर बोला कि तेरा कोई हार मेरे पास नहीं है, मैं वापस नहीं करूंगा।
10 अगस्त की शाम जब पीड़ित गांव के ही विशनू सिंह पुत्र हरपाल सिंह के साथ दुकान पर गया तो दुकानदार ने कहा शाम को घर आना। घर पहुंचने पर गाली-गलौज करते हुए बोला – मैंने तेरा हार बेच दिया है, दोबारा हार मांगा तो जान से मार दूंगा।
पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने 14/17 अगस्त 2026 को IGRS और 31 अगस्त 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश पर थाना बिल्सी पुलिस ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक रामसेवक सिंह राठौर को सौंपी है



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