2:53 pm Wednesday , 16 September 2026
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बदायूं में अधिवक्ता से 3.47 लाख की ठगी, 85 हजार मांगने पर 3 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर

बदायूं में अधिवक्ता से 3.47 लाख की ठगी, 85 हजार मांगने पर 3 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR।

बदायूं 16 सितंबर।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांधी नगर मोहल्ला निवासी अधिवक्ता इन्द्रजीत सिंह से 3.47 लाख रुपये लेकर हड़पने और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर तीन लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला CJM कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर थाना सिविल लाइन में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

पीड़ित इन्द्रजीत सिंह पुत्र सिपाही सिंह कलेक्ट्रेट बदायूं में वकालत करते हैं। उनका आरोप है कि कस्बा बबराला, जिला संभल के नेता जी वाली गली निवासी विवेक कुमार वार्ष्णेय पुत्र हरिगोविन्द वार्ष्णेय से उनका पुराना परिचय था।

करीब 5 साल पहले विवेक कलेक्ट्रेट परिसर में आए और अपनी मजबूरी बताकर रुपयों की मांग की। विश्वास में आकर इन्द्रजीत ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नेकपुर सिविल लाइन व भारतीय स्टेट बैंक शाखा बदायूं से गूगल पे के माध्यम से विवेक के खाते में कुल 3,47,000 रुपये भेज दिए।

आरोप है कि 4 साल पहले पैसे वापस मांगे तो विवेक ने 2,62,000 रुपये ही लौटाए और शेष 85,000 रुपये लौटाने का वादा किया। लेकिन तय तारीख तक पैसा नहीं लौटाया।

FIR में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस पूरे षडयंत्र में विवेक का भाई बब्लू पुत्र हरिगोविन्द भी शामिल है। रुपये मांगने पर दोनों भाई तीन लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे हैं और न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसके आसपास नाजायज असलाह लिए संदिग्ध व्यक्ति घूमते दिख रहे हैं, जिससे उसे जान-माल का खतरा है।

पीड़ित ने पहले थाना प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन को तहरीर दी, फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय श्रीमान CJM बदायूं में प्रकीर्ण वाद दायर किया।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिविल लाइन को FIR दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। थाना सिविल लाइन में केस दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक भूप सिंह को सौंपी गई है।

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