बदायूं
बदायूं में ऑनर किलिंग पर कोर्ट का बड़ा फैसला – थाने के सामने बहन का गला काटने वाले भाई समेत 4 को उम्रकैद।
26 हजार जुर्माना, 5 साल बाद आया इंसाफ*श।
बदायूं 17 सितंबर ।
प्रेम विवाह से नाराज होकर थाने के गेट पर ही बहन का गला रेतने वाले कलयुगी भाई को कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई है कि हर किसी की रूह कांप जाए।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने भाई रचित कुमार समेत चारों हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रचित पर 26 हजार और उसके तीन साथियों पुष्पेंद्र, चंद्रपाल और कुंवर पाल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
मामला दातागंज कोतवाली के गांव पलिया गुर्जर का है। साल 2021 में बरेली के सुभाषनगर निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी ने गांव की अर्चना उर्फ युगल भारती से आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों बालिग थे।
इस शादी से अर्चना का परिवार बौखला गया। भाई रचित ने तो देवेंद्र और उसके भाइयों पर अपहरण का केस तक दर्ज करा दिया था।
28 जुलाई 2021 को अर्चना को कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान के लिए दातागंज थाने आना था। देवेंद्र उसे लेकर बाइक से थाने जा रहा था। थाने से कुछ दूर पहले ही रचित ने अपने तीन साथियों के साथ उनकी गाड़ी रोक ली और हमला बोल दिया।
आरोप है कि रचित ने चाकू से अपनी ही सगी बहन का गला रेत दिया। अर्चना खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ी। चीख-पुकार सुन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रचित और पुष्पेंद्र को चाकू समेत दबोच लिया, जबकि दो आरोपी भाग निकले। अस्पताल में अर्चना ने दम तोड़ दिया।
पांच साल तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने चारों को हत्या का दोषी मानते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया।
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