2:34 pm Tuesday , 15 September 2026
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NDPS मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा, ₹16 हजार अर्थदंड

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी
NDPS मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा, ₹16 हजार अर्थदंड

बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ADJ-09/NDPS कोर्ट, बदायूं ने NDPS एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹16,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना इस्लामनगर में दर्ज मु0अ0सं0 155/26, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त रामगोपाल पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम बवनपुरी कलां, थाना बहजोई, जनपद सम्भल के विरुद्ध विवेचना उपनिरीक्षक श्री जगवीर सिंह द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

अभियुक्त के विरुद्ध इस अभियोग को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग सेल बदायूं एवं पैरोकार का0 अंकुश द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप 14 सितंबर 2026 को न्यायालय ADJ-09/NDPS कोर्ट, बदायूं ने अभियुक्त रामगोपाल को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹16,000 अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 04 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की प्रभावी पैरवी में पैरोकार का0 अंकुश, विवेचक उपनिरीक्षक श्री जगवीर सिंह तथा लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

इस्लामनगर में दर्ज मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा, ₹16 हजार अर्थदंड banar
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