मैनपुरी में गैंगस्टर आरोपी के दो पेट्रोल पंप कुर्क, 15.33 लाख की संपत्ति जब्त।
बायोडीजल पंप की आड़ में बेचते थे मिलावटी डीजल-पेट्रोल, ढोल बजाकर कराई मुनादी।
मैनपुरी / कुरावली10 सितंबर ।
मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को गैंगस्टर आरोपी अंकित यादव के दो पेट्रोल पंपों को कुर्क कर लिया गया। पुलिस ने दोनों पंपों पर लगी मशीनरी, उपकरण और निर्माण को जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ढोल बजाकर मुनादी भी कराई।
जानकारी के मुताबिक कार्रवाई कुरावली थाना क्षेत्र के सलेमपुर और जींगन चंदाई गांव में की गई। आरोपी अंकित यादव पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी सलेमपुर के यह दोनों पंप बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत यह कुर्की की कार्रवाई की गई।
सलेमपुर में स्थित आईबीपी फिलिंग स्टेशन पर 7 लाख 91 हजार 170 रुपये और जींगन चंदाई स्थित जस्सी फिलिंग स्टेशन पर 7 लाख 42 हजार 72 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी अंकित यादव के खिलाफ कुरावली थाने में बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल-डीजल बेचने का मुकदमा दर्ज था। इस मामले में बीएनएस और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में फिरोजाबाद निवासी राधेश्याम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। बाद में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।
बुधवार को हुई कुर्की की कार्रवाई के दौरान कुरावली तहसीलदार हिमांशु सिंह, पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह, प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी मय पुलिस बल के मौजूद रहे।
इस संबंध में एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि जांच में सामने आया था कि सलेमपुर और जींगन चंदाई में बायो पंप के नाम पर मिलावटी ईंधन बेचा जा रहा था। गैंगस्टर एक्ट में अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है, उसी के तहत मशीनरी और निर्माण को कुर्क किया गया है। जिन जमीनों पर ये पंप चल रहे थे, उनकी भी जांच की जा रही है। यदि अपराध से अर्जित कोई अन्य संपत्ति मिलती है तो उसे भी कुर्क किया जाएगा।
मैनपुरी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।
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