11:30 am Wednesday , 9 September 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन: उझानी के मारपीट मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन: उझानी के मारपीट मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद उझानी थाना क्षेत्र के मारपीट के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने चारों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला थाना उझानी में पंजीकृत मु0अ0सं0 463/21 से संबंधित है। इसमें नरेश यादव, सुखपाल, जुगल किशोर पुत्रगण सिपहुटर सिंह तथा प्रेमचन्द पुत्र शिशुपाल, निवासीगण चिकटिया, थाना उझानी, बदायूं आरोपी बनाए गए थे।

पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वीर सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूं में प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

न्यायालय ने सुनाई सजा

8 सितंबर 2026 को न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूं ने चारों दोषियों को—

धारा 323/34 आईपीसी में प्रत्येक को 1-1 वर्ष के कारावास और ₹1,000-₹1,000 अर्थदंड।
धारा 325/34 आईपीसी में प्रत्येक को 3-3 वर्ष के कारावास और ₹2,000-₹2,000 अर्थदंड।
धारा 506 आईपीसी में प्रत्येक को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000-₹1,000 अर्थदंड।

से दंडित किया।

अर्थदंड जमा न करने पर संबंधित धाराओं में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी न्यायालय ने किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि मामले की पैरवी में पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक वीर सिंह और लोक अभियोजक विवेक संगल का योगदान सराहनीय रहा।

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