बदायूं
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई
केशव गुप्ता
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना बिनावर में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमा संख्या 145/22 में अभियुक्त राकेश पुत्र लल्लू निवासी मलिकपुर थाना दातागंज पर दुष्कर्म, अवैध रूप से बंधक बनाने, घर में घुसने तथा पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और थाना बिनावर की टीम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बदायूँ ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष, धारा 452 में 5 वर्ष तथा धारा 342 में 6 माह की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार हेड कांस्टेबल राहत अली, विवेचक निरीक्षक खीम सिंह जलाल तथा एडीजीसी अरविंद लाल के योगदान की सराहना की गई।

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