उझानी बदांयू 5 अगस्त।
बिल्सी थाने के गांव रिसौली निवासी अनिल कुमार पुत्र बीरेंद्र पाल ने कोशांम्बी से बदायूं तक सिकन्द्राबाद डिपो की बस से सफर के दौरान मुंह पर रूमाल के द्वारा नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने साथ हुई घटना में बस नंबर के आधार पर चालक परिचालक की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कराया है।
दर्ज कराई एफआईआर में लिखा है कि मेरे बराबर बैठा व्यक्ति पहले कन्डेक्टर की सीट पर बैठकर उससे बातें कर रहा था इससे महसूस हुआ कि उसकी जान-पहचान हे। घटना 1 अप्रैल सुबह दो बजे की है पास बैठी सवारी के उतरने के बाद वह व्यक्ति मेरी सीट पर बैठ गया।नींद के झोंके में मुझे रूमाल से कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर मेरा बेग ले गया। जिसमें 1 लाख बीस हजार रुपए, मोबाइल, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक अंगूठी सोने की ले गया।
चालक परिचालक ने मुझे बैहौशी की हालत में गिनोराबाजिदपुर सडक पर फैंक गये। इससे लगता है चालक-परिचालक की जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों से जान-पहचान हे। वर्ना वह मुझे किसी थाने या अस्पताल पहुंचाते। सीजेएम के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
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