पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2010 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रामप्रसाद पुत्र बाबूराम निवासी लोक रिहा,थाना जोगापट्टी जिला मोतिहार बिहार व हाल पता मकान संजय शर्मा मो0 मढिया कस्बा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक सी0 पी0 श्रीवास्तव थाना सहसवान द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0-1(CAW)NDPS कोर्ट,बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 आयुश कुमार थाना सहसवान द्वारा मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0-1(CAW)NDPS कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13-02-2025 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0-1(CAW)NDPS कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्द अभियुक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से एवं अंकन एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 आयुश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह एवं विवेचक उपनिरीक्षक सी0 पी0 श्रीवास्तव थाना सहसवान का योगदान सराहनीय रहा ।
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