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दिव्यांग दंपत्तियों को मिलेगा शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार

दिव्यांग दंपत्तियों को मिलेगा शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार

केशव गुप्ता

बदायूँ: 31 अक्टूबर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग दंपत्ति, जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपन्न हुआ है, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को विभागीय पोर्टल https://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान दंपत्ति की संयुक्त नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी होगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दंपत्ति का भारत का नागरिक होना तथा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अथवा कम से कम पांच वर्ष का अधिवास होना आवश्यक है। दंपत्ति का कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न हुआ हो। विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि वधू की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य का पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए तथा उनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न अथवा अन्य आपराधिक वाद लंबित नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांगजन के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किए जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करना स्वैच्छिक होगा। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत दंपत्ति में वर के दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, वधू के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये तथा वर एवं वधू दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा 25 दिव्यांग दंपत्तियों को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित किया गया है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं आवश्यक सहायता के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति विकास भवन, बदायूँ स्थित कक्ष संख्या 103 में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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