संपत्ति की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची पर छह नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्तियां
बदायूँ: 29 अक्टूबर। सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुरेश चन्द्र मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं तृतीय संशोधन, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद बदायूँ में 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी प्रभावी होने वाली वार्षिक प्रस्तावित पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची आमजन के अवलोकनार्थ 30 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, बदायूँ तथा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं उपनिबंधक कार्यालयों में देखी जा सकती है। पुनरीक्षित मूल्यांकन दरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई विसंगति प्रतीत होने पर वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव छह नवंबर 2026 तक संबंधित कार्यालयों में किसी भी कार्यदिवस में शाम पांच बजे तक प्रस्तुत कर सकता है।
निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची को प्रभावी किया जाएगा।
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