बदायूं में नाबालिग से गलत कृत्य के दोषी को 20 साल की सजा, 65 हजार रुपये जुर्माना
केशव गुप्ता
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग, विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला
बदायूं, 27 अक्टूबर। जनपद बदायूं में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिसके बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो-03, बदायूं ने 27 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार, थाना उसावां में मुकदमा अपराध संख्या 36/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 140(4) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(M)/6 में सन्दे सागर उर्फ सुनील पुत्र राजू जाटव, निवासी वार्ड नंबर-1, कस्बा एवं थाना उसावां, जनपद बदायूं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत मुकदमे को चिह्नित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल बदायूं और थाना उसावां के पैरोकार कांस्टेबल सतीश कुमार ने विशेष न्यायालय पॉक्सो-03 में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
न्यायालय ने धारा 115(2) बीएनएस के तहत एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 140(4) बीएनएस के तहत पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(M)/6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकार कुल 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर संबंधित धाराओं में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी प्रावधान किया गया है।
पुलिस के अनुसार, अधिरोपित अर्थदंड की पूरी धनराशि अपील की अवधि व्यतीत होने के उपरांत पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल सतीश कुमार, अभियोजक प्रदीप भारती (एसपीपी) और विवेचक उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की इस कार्रवाई को गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना, समयबद्ध अभियोजन और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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