
बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं की एडीजे/एफटीसी अदालत ने हत्या के मामले में चार दोषियों विशेष कुमार, देवेश कुमार, दिनेश चन्द्र शर्मा और रामचरन शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह मामला थाना उघैती में वर्ष 2017 में दर्ज हत्या के मुकदमे से संबंधित है। बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल रोहित कुमार, विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार और लोक अभियोजक मुनेन्द्र प्रताप सिंह की भूमिका सराहनीय रही।
BDN INDIA — सत्य, निष्पक्ष और सबसे तेज
अपनी खबर 9084001002 पर दीजिए।
bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com