बिसौली। बिसौली की पूर्व विधायक श्रीमती उमलेश यादव को निर्वाचन आयोग ने 20 अक्टूबर 2011 को चुनावी खर्च का सही विवरण प्रस्तुत न करने के मामले में अयोग्य घोषित करते हुए तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था।
मामला वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा था। आरोप था कि मतदान से पहले समाचार पत्रों में उनके समर्थन में प्रकाशित सामग्री पर हुए खर्च को चुनावी खर्च के विवरण में सही ढंग से शामिल नहीं किया गया। निर्वाचन आयोग ने इस मामले को पेड न्यूज़ से संबंधित मानते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10A के तहत कार्रवाई की।
निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, उमलेश यादव पर लगाया गया तीन वर्ष का प्रतिबंध 20 अक्टूबर 2014 को पूरा हो गया था। इस प्रकार प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने की तारीख 20 अक्टूबर 2014 थी।
इस मामले में उन्होंने निर्वाचन आयोग के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com