बदायूं
एनडीपीएस एक्ट के दोषी फिरोज को सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई
केशव गुप्ता
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना अलापुर में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा संख्या 323/23, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त फिरोज पुत्र गुलाम बख्श निवासी वार्ड नंबर-14, मोहल्ला खेड़ा, निकट जामा मस्जिद, थाना अलापुर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना उप निरीक्षक रामवीर सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में इस मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल एवं पैरोकार कांस्टेबल विनय द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), बदायूँ ने अभियुक्त फिरोज को दोषी करार देते हुए पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में पैरोकार कांस्टेबल विनय, विवेचक उप निरीक्षक रामवीर सिंह तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका सराहनीय रही।

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