10:35 pm Sunday , 16 August 2026
BREAKING NEWS

25 अक्टूबर तक जारी रहेगा कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

बदायूँ : 10 अक्टूबर। जिलाधिकारी अवनीय राय ने बताया कि पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं मक्का क्रय करने वाले जनपदों में मक्का का निःशुल्क वितरण 10 से 25 अक्टूबर 2025 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान्न के उठान एवं वितरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड धारक 14 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 16 कि0ग्रा0 फोर्टीफायड चावल, 05 कि0ग्रा0 मक्का (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना में तहसील सदर के ब्लाक जगत, सालारपुर, उझानी, कादरचौक, तहसील दातागंज के ब्लाक दातागंज, समरैर, म्याऊ, उसांवा, तहसील बिसौली के ब्लाक बिसौली, आसफपुर, वजीरगंज, इस्लामनगर एवं तहसील बिल्सी के ब्लाक अम्बियापुर, बिसौली, सहसवान (आंशिक), तहसील सहसवान के ब्लाक सहसवान, दहगंवा के उचितदर विक्रेताओं को मक्का आवंटित की गयी। इन क्षेत्रों के उचित दर विक्रेताओं द्वारा पात्र गृहस्थी योजना के अर्न्तगत 02 कि०ग्रा० गेहूँ, 02 कि०ग्रा० चावल एवं 01 कि०ग्रा० मक्का (कुल 5.0 कि०ग्रा० खाद्यान्न) प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं मक्का को मिलाकर वितरण स्केल को यथावत (3.0 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति) रखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद के सम्पूर्ण नगर क्षेत्र एवं तहसील बिल्सी के सम्पूर्ण ब्लाक इस्लामनगर एवं तहसील बिल्सी के ब्लाक सहसवान की ग्राम पंचायत उघेती गर्दी (रामनरेश), महानगर (साहब सिंह), मिश्रीपुर मुकईया (अरब सिंह), बाला किशनपुर (फुलवार सिंह), कटिया भगवन्त (कमल सिंह) के उचितदर विक्रेताओं को मक्का आवंटित नहीं की गयी है। इन क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं द्वारा पात्र गृहस्थी योजना के अर्न्तगत आने वाले व्यक्तियों को 3.00 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 2.00 कि०ग्रा० चावल (कुल 5.0 कि०ग्रा०) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

विज्ञापन एक्सप्रेस