बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर की तैयारियों की समीक्षा
बदायूँ: 29 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल के आदेशानुसार एक नवंबर 2026 को मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
शिविर के सफल आयोजन के संबंध में गुरुवार को जनपद न्यायालय, बदायूँ में न्यायिक शिविर समिति की अध्यक्ष एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिन्कू की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिविर की तैयारियों का जायजा लिया गया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में समिति के सदस्य विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए) एक्ट राजवीर सिंह, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ऋषि कुमार, अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/त्वरित न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सागर तायल सहित जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी ने बताया कि शिविर में प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आमजन को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पम्पलेट, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि एक नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर विधिक सहायता एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
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