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राष्ट्रीय लोक अदालत में 56,425 वादों का निस्तारण, 5.40 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल

राष्ट्रीय लोक अदालत में 56,425 वादों का निस्तारण, 5.40 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल

बदायूँ, 12 सितम्बर 2026। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर में हुआ।

सुश्री रिन्कू, प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्ज्वलित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को पूरे देश में न्याय पर्व एवं जन-कल्याणकारी दिवस के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों को अग्रिम बधाई दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए आमजन से अपने बैंक संबंधी विवादों को भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित कराने की अपील की।

अपर सिविल जज (सी.डी.)/त्वरित न्यायाधीश एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्री अंकित रस्तोगी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, किरायेदारी, ट्रैफिक चालान, राजस्व वाद तथा विद्युत बिल सहित विभिन्न प्रकार के विवादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है।

102 पारिवारिक विवादों का निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ एवं अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा आपसी समझौते के आधार पर कुल 102 पारिवारिक विवादों का निस्तारण किया गया।

मोटर दुर्घटना के 86 मामलों में 5.20 करोड़ की क्षतिपूर्ति

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बदायूँ के पीठासीन अधिकारी द्वारा 86 मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं का निस्तारण किया गया। इन मामलों में पीड़ितों को बतौर क्षतिपूर्ति 5,20,81,800 रुपये की धनराशि दिलाई गई।

उपभोक्ता फोरम, बदायूँ में कुल 5 वादों में से 4 वादों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में पीड़ितों को 19,46,496 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई।

स्थायी लोक अदालत, बदायूँ द्वारा 20 वादों में से 2 वादों का निस्तारण किया गया। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा लगभग 1,954 मामलों का निस्तारण किया गया।

56,425 वादों का हुआ निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्री-लिटिगेशन मामलों में भारत संचार निगम लिमिटेड, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, स्थानीय निकायों, विभिन्न बैंकों तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 46,617 प्री-लिटिगेशन मामलों तथा न्यायालयों में लंबित फौजदारी एवं सिविल मामलों में लगभग 7,854 वादों का निस्तारण हुआ।

इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लगभग 56,425 वादों का निस्तारण किया गया। इन सभी मामलों के अंतर्गत लगभग 5,40,35,895 रुपये की धनराशि वसूल की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में जनपद न्यायालय, बदायूँ के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण, पराविधिक स्वयंसेवकगण, विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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