10:44 am Thursday , 10 September 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी, NDPS एक्ट के अभियुक्त को सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी, NDPS एक्ट के अभियुक्त को सजा

बदायूं। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने NDPS एक्ट के अभियुक्त को अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के समतुल्य दण्डादेश तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

थाना फैजगंज बेहटा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 58/2023, धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत परवेज उर्फ आमिर पुत्र राशिद, निवासी वार्ड नंबर-03, कस्बा एवं थाना फैजगंज बेहटा, जनपद बदायूं के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार कन्नौजिया द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय एडीजे NDPS कोर्ट, बदायूं में प्रेषित किया गया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अभियोग को चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल बदायूं एवं पैरोकार कांस्टेबल दीपक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी हुई।

09 सितंबर 2026 को माननीय एडीजे NDPS कोर्ट, बदायूं ने दोषसिद्ध अभियुक्त परवेज उर्फ आमिर को धारा 8/15 NDPS एक्ट में अभिरक्षा में व्यतीत अवधि के समतुल्य दण्डादेश से दण्डित किया। साथ ही अभियुक्त पर 10,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस प्रभावी पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल दीपक, विवेचक उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार कन्नौजिया तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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