अपीलीय प्रकरण प्रस्तुत हुआ पुकार कराई गई। अपीलार्थी श्री भरत सिंह अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता श्री संजय कुमार के साथ उपस्थित आए। विपक्षी जनसूचनाधिकारी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सिढ़पुरा, कासगंज की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण का परिशीलन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 6 उपधारा 1 आर०टी०आई० एक्ट 2005 दिनांकित 29.08.2023 को सूचनाएं प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र विपक्षी जनसूचनाधिकारी, कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सिढ़पुरा, कासगंज को दिया था, जिसके क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डनपुर, विकास खण्ड सिढ़पुरा, कासगंज द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 04.09.2023 से सूचना की प्रतिलिपि/फोटोस्टेट कराकर देने हेतु धनराशि मु० 11400/- ग्राम पंचायत खाते में जमा कर रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी। उक्त क्रम में अपीलार्थी ने अवगत कराया कि दिनांक 13.09.2023 को ग्राम निधि खाता संख्या-0293101033464 केनरा बैंक में धनराशि मु० 11400/- जमा कर रसीद दिनांक 18.09.2023 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किए जाने के बाद भी विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने पर आवेदक द्वारा दिनांक 16.10.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील योजित की गई थी। प्रथम अपीलीय प्रार्थना पत्र का निस्तारण न होने के कारण आवेदक ने आयोग के समक्ष दिनांक 18.03.2024 को द्वितीय अपील योजित की।
प्रस्तुत पत्रावली में आयोग द्वारा गत दिनांक 04.03.2025, 09.05.2025, 02.06.2025 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सिढ़पुरा जनपद कासगंज को अपीलार्थी के आवेदन धारा 6 (1) की प्रति प्रेषित करते हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनके द्वारा सूचना प्राप्त करायी गयी। तत्पश्चात विपक्षी जन सूचना अधिकारी को दिनांक 29.07.2025, 30.09. 2025 एवं 09.10.2025 की सुनवाई में कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि वह अपीलार्थी के सूचना आवेदन के क्रम में बिन्दुवार पूर्ण सूचनाएं अगले 15 दिनों के अन्दर अपीलार्थी के ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करें तथा अगली सुनवाई तिथि पर सूचना की प्रति एवं प्रेषण के प्रमाण सहित आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में विपक्षी जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 में प्रावधानित दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी और इस प्रकार उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया। उपरोक्त पारित आदेशों के क्रम में विपक्षी जन सूचना अधिकारी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड सिढ़पुरा, जनपद कासगंज को नोटिस दिनांक 05.05.2025 एवं 23.07.2025 वाया ई-मेल तथा कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.09.2025 पंजीकृत डाक एवं ई-मेल से प्रेषित की गयी।
उक्त कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि “सुनवाई कक्ष संख्या-06 में विचारार्थ अपील/शिकायत प्रकरण संख्या एस06/ए/0303/2025 में सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आपने अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता श्री भरत सिंह को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी अथवा असत्य, अपूर्ण या बहकावापूर्ण सूचना दी है अथवा निवेदित सूचना की विषय-वस्तु को नष्ट किया है अथवा सूचना देने में किसी भी ढंग से बाधा डाली है, पाया गया है और इस तरह आपका मामला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 में प्रावधानित दण्ड दिए जाने हेतु पाया गया है।
दण्ड जुर्माना अधिरोपित किए जाने से पूर्व आपको सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिए जाना उचित है। अतः इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 30.09.2025 को सुनवाई कक्ष संख्या एस-6 में उपरोक्त प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आपके विरूद्ध धारा 20 में प्रावधानित शास्ति अधिरोपित कर दी जावेगी।”
विपक्षी उक्त नोटिसों के क्रम में किसी भी सुनवाई तिथि पर आयोग में उपस्थित नहीं आए और न ही उनके द्वारा कोई पत्राचार अथवा जवाब दिया गया।
आज उपस्थित अपीलार्थी द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक 29.10.2025 प्रस्तुत किया गया जिसके प्रस्तर संख्या 02 में उन्होंने अवगत कराया है कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2023 के पत्र से कहा कि वांछित सूचनाएं वृहद है वर्ष 2015 से 2023 तक की सूचनाओं की फोटोस्टेट कराने हेतु मु0 11400/- रूपया ग्राम पंचायत के खाता संख्या 0293101033464 केनरा बैंक में जमा करें। प्रस्तर संख्या 03 में अपीलार्थी ने अवगत कराया है कि फोटोस्टेट की धनराशि मु० 11400/- जमा कर रसीद विपक्षी जन सूचना अधिकारी को दिनांक 18.09.2023 को पंजीकृत डाक से भेज दी गयी है। अपीलार्थी ने अपने अभिकथन के प्रस्तर 04 में उल्लिखित किया है कि दिनांक 30.09.2023 को जन सूचना अधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सूचना न देकर अवगत कराया कि सूचनाएं 500 शब्द से अधिक हैं तथा ये सूचनाएं द्वेष भावना से मांगी गयी हैं। आपके द्वारा जमा किया गया फोटोस्टेट शुल्क आपके खाते में भेजा जाएगा अपनी पास बुक का प्रथम पेज की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। अपीलार्थी ने प्रस्तर 05 में अवगत कराया है कि जन सूचना अधिकारी के उक्त पत्राचार से क्षुब्ध होकर दिनांक 16.10.2023 को मुख्य विकास अधिकारी, जनपद कासगंज के समक्ष प्रथम अपील योजित की तथा सूचना न मिलने पर दिनांक 03.11.2023 को जिलाधिकारी, कासगंज के समक्ष भी पत्र प्रेषित किया। उपरोक्त पत्रों के क्रम में दिनांक 10.11.2023 के पत्र से जिला विकास अधिकारी, कासगंज द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, कासगंज को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि सूचना की विषय वस्तु आपके कार्यालय/क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। अपीलार्थी ने उक्त पत्र के अंतिम प्रस्तर में उल्लिखित किया है कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा उनसे सूचना शुल्क रू0 11400/- जमा कराए जाने के बावजूद सूचना नहीं दी गयी और न ही सूचना शुल्क वापस किया इसलिए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सिढ़पुरा, जनपद कासगंज द्वारा अपीलार्थी श्री भरत सिंह से सूचना/फोटोस्टेट शुल्क जमा कराए जाने एवं आयोग के आदेशों के बावजूद साशय सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी और जनसूचनाधिकारी द्वारा आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस को न तो गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है और न ही उनके द्वारा नोटिस के सम्बन्ध में कोई पत्राचार ही आयोग से किया जा रहा है और न ही उनके द्वारा आयोग के आदेशों का अनुपालन ही किया गया। जबकि उक्त प्रकरण में उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है तथा सिद्ध होता है कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के प्रवाह में जानबूझकर बाधा उत्पन्न की गयी है और यह मामला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 में प्रावधानित दण्ड दिए जाने हेतु पाया गया है।
दिनांक 29.08.2023 में पदस्थ विपक्षी श्री अशोक कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डनपुर, विकास खण्ड सिढ़पुरा, जिला कासगंज के विरूद्ध आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने तथा सूचना के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए दण्ड वसूली के आदेश पारित किए जाते हैं।
विपक्षी श्री अशोक कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी / जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डनपुर, विकास खण्ड सिढ़पुरा, जिला कासगंज को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को अविलम्ब सूचनाएं उपलब्ध कराएं तथा सूचना में प्रयुक्त पृष्ठों की संख्या का दो से गुणा कर खर्च की राशि रू0 11400/- में से घटाकर शेष राशि अविलम्ब अपीलार्थी को प्रेषित करें।
रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग, गोमती नगर, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.08.2023 में पदस्थ विपक्षी श्री अशोक कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत मण्डनपुर, विकास खण्ड सिढ़पुरा, जिला कासगंज के वेतन से अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को अनुपालनार्थ नियमानुसार प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।
आदेश
अतः अपीलार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत दायर द्वितीय अपील को तद्नुसार निस्तारित / समाप्त किया जाता है। वसूली आख्या प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
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