पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के आरोप में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 392 भादवि में 03 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व धारा 411 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 435/2017 धारा 392/411 भादवि बनाम उमेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बक्सर थाना सहसवान जनपद बदायूँ की विवेचना एसओ श्री अनिल कुमार थाना जरीफनगर द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-05 डकैती कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 1400 विनोद कुमार थाना जरीफनगर द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे-05 डकैती कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-02-2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-05 डकैती कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त उमेश उपरोक्त को धारा 392 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास की सजा तथा 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त उमेश उपरोक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा । धारा 411 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 1400 विनोद कुमार तथा लोक अभियोजक 1- श्री ओमपाल कश्यप व 2- श्री अतुल एवं विवेचक एसओ श्री अनिल कुमार थाना जरीफनगर का योगदान सराहनीय रहा ।
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