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मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत सुलह-समझौते से वादों के निस्तारण की अपील

मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत सुलह-समझौते से वादों के निस्तारण की अपील
बदायूँ: 21 सितम्बर। अपर सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायाधीश/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा मीडिएशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वाेच्च न्यायालय के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 अगस्त 2026 से 30 दिसम्बर 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित उपयुक्त वादों का अधिकाधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराकर पक्षकारों को शीघ्र एवं सरल न्याय उपलब्ध कराना है।
इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, उपभोक्ता विवाद, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, शमनीय आपराधिक वाद आदि मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्री विवेक संगल के निर्देशानुपालन में अपर सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायाधीश/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्री अंकित रस्तोगी द्वारा बताया गया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए आम जनमानस एवं वादकारियों को मध्यस्थता के माध्यम से वादों के निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के कार्यालय एवं जनपद की समस्त तहसीलों में तैनात पराविधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से बैनर, पोस्टर एवं हैंडबिल सहित अन्य प्रचार सामग्री उपयुक्त स्थानों पर चस्पा एवं वितरित की जा रही है। इसके माध्यम से आम जनमानस एवं वादकारियों को मध्यस्थता की प्रक्रिया, इसके लाभ तथा सुलह-समझौते के आधार पर वादों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
अपर सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायाधीश/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्री अंकित रस्तोगी ने जनपदवासियों एवं वादकारियों से अपील की है कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाने में सहयोग करें। मध्यस्थता केन्द्र, बदायूँ में संदर्भित मामलों के पक्षकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थित होकर आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं। इससे पक्षकारों को समय एवं संसाधनों की बचत के साथ विवाद का आपसी सहमति से समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा अवगत कराया गया कि संचालित मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता केन्द्र, बदायूँ में 01 अगस्त 2026 से 30 दिसम्बर 2026 तक अब तक 04 वादों में मध्यस्थता सफल रही है। अभियान के माध्यम से अधिकाधिक पात्र एवं उपयुक्त वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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