बदायूं
बदायूँ – कोर्ट परिसर में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी, दो सगे भाइयों पर केस दर्ज।
बदायूँ 20 सितंबर।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कोर्ट परिसर के अंदर एक बुजुर्ग को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अदालत के आदेश पर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी ओमकार उम्र 65 वर्ष पुत्र मुल्लू निवासी ग्राम लघुपुरा थाना सहसवान जनपद बदायूँ, हाल निवासी ग्राम धोवर खेड़ा उस्मानपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने अखंड प्रताप चौहान व रामप्रताप चौहान पुत्रगण नत्थू सिंह चौहान निवासी विकास नगर एटा रोड थाना गंजडुण्डवारा जिला कासगंज, हाल निवासी राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज अलापुर थाना अलापुर जिला बदायूँ को नामजद किया है।
प्रार्थी का आरोप है कि 16 अप्रैल को वह माननीय न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सामने खड़ा हुआ था। तभी दोनों अभियुक्तों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि धमकी देते हुए कहा – जैसे तेरे लड़के का हाल किया है उससे दुगना बुरा हाल तेरा करेंगे। तू मुकदमे में या तो फैसला कर ले या पैरवी छोड़ दे, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जो वकील तेरी पैरवी करेगा उसे भी तेरे लड़के की तरह निपटा देंगे।
प्रार्थी ने बताया कि उसके पुत्र का मुकदमा वाद संख्या 1723/2025 सरकार बनाम दीपक व 4 अन्य थाना जरीफनगर में धारा 103(1), 238, 351(2), 61(2) बीएनएस के तहत चल रहा है, जिसमें उसी दिन तिथि नियत थी। इसी रंजिश को लेकर धमकी दी गई।
पीड़ित का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत थाना पर की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ एवं अन्य अधिकारियों को स्वयं व रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर उसे माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
अदालत के आदेश पर थाना सिविल लाइन बदायूँ में अभियुक्तगण के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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