6:40 pm Thursday , 22 October 2026
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना


ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-03, बदायूं की अदालत ने 22 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना वजीरगंज में वर्ष 2019 में मुकदमा संख्या 35/2019 धारा 363, 366 और 376 भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में बबलू पुत्र गिरधारीलाल, निवासी हेमई, थाना दोहरीघाट, जिला मऊ को दोषी ठहराया गया।

तीन धाराओं में सुनाई गई सजा

अदालत ने अभियुक्त को धारा 363 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार, अर्थदंड जमा नहीं करने पर संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। निर्धारित अपील अवधि समाप्त होने के बाद अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से आया फैसला

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राहुल सिसौदिया ने की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल त्रिवेन्द्र कुमार ने अभियोजन विभाग के समन्वय से अदालत में प्रभावी पैरवी की। लोक अभियोजक प्रदीप भारती (एसपीपी) का योगदान भी सराहनीय बताया गया।

बदायूं पुलिस के अनुसार, अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

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