ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूं पुलिस को सफलता, छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास और कुल 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला 22 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बदायूं की अदालत ने सुनाया।
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमा संख्या 494/2024 में अमन गौतम पुत्र किशन, निवासी सालारपुर, थाना सिविल लाइंस, बदायूं को दोषी ठहराया गया। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 व 74 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 से संबंधित था।
तीन धाराओं में सुनाई गई सजा
अदालत ने धारा 74 बीएनएस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 333 बीएनएस के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
पुलिस के अनुसार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
प्रभावी पैरवी से आया फैसला
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुमित कुमार ने की थी। पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार कांस्टेबल अनुज कुमार ने अभियोजन विभाग के समन्वय से अदालत में प्रभावी पैरवी की। लोक अभियोजक अमौल जौहरी ने भी अभियोजन पक्ष की ओर से कार्यवाही में योगदान दिया।
बदायूं पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है।
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