5:26 pm Tuesday , 20 October 2026
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आसफपुर- दूनपुर पशुबाजार में क्रूरता रहित पशु परिवहन को लेकर जागरूकता अभियान


विकासखंड आसफपुर के अंतर्गत ग्राम दूनपुर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार दिन मंगलवार को सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थ तथा दिन बुधवार को लगने वाले पशुबाजार में पशु चिकित्सा अधिकारी आसफपुर डॉ दीप कुमार वार्ष्णेय ने पशु बाजार मलिक आयोजन करता से संपर्क कर दूनपुर पशु बाजार में पशुओं को सुरक्षित एवं क्रूरता रहित परिवहन को लेकर जागरूकता पर जोर दिया तथा पशु बाजार में आने वाले पशुपालकों,पशु व्यापारियों एवं वाहन चालकों को पशु कल्याण के प्रति जागरुक करते हुए पशुओं के परिवहन में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा समय-समय पर जारी परिवहन नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया संबंधित नियमों के साथ परिवहन के समय दस्तावेजों के साथ पशु चिकित्सीय परिवहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी की जाने का को कहा तथा अवगत कराया कि दिन बुधवार को स्थानीय बाजार दूनपुर में अस्थाई पशु चिकित्सालय चौकी स्थापित की जाएगी जिससे कि पशुओं के क्रय विक्रय के उपरांत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा अन्य परिवहन नियमों का पालन करते हुए पशुओं में होने वाली अनावश्यक चोट, पीड़ा ,तनाव रहित परिवहन हो तथा पशुपालक व्यापारिक व वाहन चालक पशुओं के प्रति संवेदना अपनाते हुए पशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण पर जोड़ दें। वाहनों के परिवहन के समय परिवहन नियमों का अधिक अधिक पालन करते हुए अधिक पशु न भरे जाये तथा परिवहन के समय वहां में पशुओं के लिए पीने के पानी, चारा एक अटेंडेंट तथा वाहन का फर्श फिसलन रहित तथा समतल हो तभी पशुओं का परिवहन किया जाए सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार पशुधन का परिवहन करने वाले विशेष परिवहन वाहन में न्यूनतम स्पेस गाय भैंस को दो वर्ग मीटर घोड़े व घोड़ियों को ढाई वर्ग मीटर बकरियों को 0.3वर्ग मीटर तथा सुकरो को 0.6 वर्ग मीटर तथा कुकुट को 40 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता है।

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