बदायूं में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने यह फैसला सुनाया। दोषी पर 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इस घटना का मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज हुआ था। एक दलित व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि 21 मई 2023 की शाम करीब 3:30 बजे उनकी 15 साल की बेटी कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
रकम पीड़िता को देने का आदेश
जानकारी करने पर पता चला कि शबाब नाम का एक लड़का उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि शाबान पुत्र चांदमियां, निवासी मोहल्ला चौधरी कस्बा व थाना सहसवान, पीड़िता को अपने साथ ले गया था।
पुलिस ने करीब 15 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। सबूत इकट्ठा करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट लगाई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सबूत देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी को यह सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है।
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