बदायूं में दलित नाबालिग से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ छोटू को आजीवन कारावास और 61 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने 2018 में दातागंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि 6 मार्च 2018 को छोटू और उसके साथियों ने हथियार के बल पर लड़की को प्राथमिक स्कूल परिसर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने छोटू को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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