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कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे


बदायूँ 06 नवम्बर। जिलाधिकारी अवनीश राय ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को शुक्रवार 06 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरित किया जाए।
अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड धारक 21 किलो ग्राम गेहूं तथा 14 किलो ग्राम चावल, कुल 35 किलो ग्राम खा़द्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों/लाभार्थियों को 03 किलो ग्राम गेहूं तथा 02 किलो ग्राम चावल प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण होगा। सभी उचित दर दुकानों पर कार्यरत ई-पॉस मशीनी से आईरिस स्कैनर मैप किया गया हो एवं आईरिस स्कैनर द्वारा वायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था क्रियाशीन होना चाहिए तथा प्रित्येक उचित दर दुकान से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 10 लाभार्थियों को आईरिस स्कैनर द्वारा वायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं तथा चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रतिदिन प्रातः 08ः00 बजे से 12ः00 बजे तक एवं दोपहर 02ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। निःशुल्क वितरण से संबंधित शिकायत निवारण के संबंधि में क्रियाशील कॉल सेन्टर नं0 1967 एवं टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

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