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विकास खंड बजीरगंज व सलारपुर में महिला कल्याण विभाग की योजनाओं पर कार्यशाला

विकास खंड बजीरगंज व सलारपुर में महिला कल्याण विभाग की योजनाओं पर कार्यशाला

बदायूँ, 14 सितम्बर 2026। विकास खण्ड बजीरगंज तथा सलारपुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं महिला-बाल सुरक्षा से जुड़े विषयों को लेकर कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों को सरकारी योजनाओं, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह, मादक पदार्थों से बचाव तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

जिला मिशन समन्वयक छवि वैश्य ने हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन की ओर से मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बच्चों को नशे से दूर रखने की अपील की। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह दंपति पुरस्कार, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता तथा निराश्रित महिला की पुत्री की शादी के लिए अनुदान जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई।

प्रीती चौहान, जेएस हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन ने वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं और साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों के लिए संचालित 112, 1090, 181, 102, 108 और 1098 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।

भमरपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता जिला बाल संरक्षण इकाई ने पॉक्सो एक्ट तथा बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप और निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की अपील की।

संरक्षण अधिकारी रवि कुमार ने मिशन वात्सल्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि-विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के संरक्षण, कल्याण एवं पुनर्स्थापन के लिए योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति में लगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रेस्क्यू और पुनर्वासन के लिए ग्राम बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को समस्या होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क किया जा सकता है।

कार्यशाला में बाल विवाह को गंभीर सामाजिक कुरीति बताते हुए इसके दुष्परिणामों और बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह तथा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली समस्याओं के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी इन्द्रपाल सिंह, शिव कुमार एडीओपी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सहायक पंचायत अधिकारी, संरक्षण अधिकारी रवि कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता भमरपाल सिंह, जेएसएचईडब्ल्यू प्रीती चौहान, परामर्शदाता चाइल्ड हेल्पलाइन तथा प्रभारी बाल परियोजना अधिकारी संगीता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं एवं बच्चों ने योजनाओं और कानूनों से संबंधित जानकारी में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अधिकारियों ने बताया कि महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

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