10:05 pm Saturday , 24 October 2026
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दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित


बदायूँ : 24 अक्टूबर। दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत जनपद में आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के लिए 06 नवंबर से 08 नवंबर 2026 तक तीन दिनों के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी अवनीश के निर्देशानुसार आतिशबाजी की दुकानों की स्थापना, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
निर्देशों के अनुसार, आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के किसी भी एक समूह (क्लस्टर) में अधिकतम 50 दुकानों की ही अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक क्लस्टर स्थल पर प्राथमिक उपचार, एंबुलेंस तथा कम से कम दो अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता अनिवार्य होगी। दुकानों एवं शेड में विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खुले अथवा लटकते तार, नग्न प्रकाश, गैस लैंप तथा तेल से जलने वाले लैंप का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानें टिन शेड अथवा अग्निरोधक सामग्री से निर्मित शेड में ही लगाई जाएंगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी तथा किसी संरक्षित कार्य या संरचना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकानों को आमने-सामने स्थापित नहीं किया जाएगा।
क्लस्टर का निर्धारण अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता एवं स्थल पर पर्याप्त भूमि के आधार पर किया जाएगा। निर्धारित लेआउट के अनुसार ही अधिकतम 50 दुकानों की स्थापना की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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