2:45 am Wednesday , 12 August 2026
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सीमेंट की बकाया वसूली को लेकर न्यायालय की शरण, आदेश पर मारपीट, तोड़फोड़ व लूट का मुकदमा दर्ज

कुंवरगांव। सीमेंट कारोबार में उधार की बकाया रकम की वसूली के लिए । दुकानदार रुपये मांगने पहुंचे दुकानदार के साथ मारपीट, नकदी लूट और वाहन में तोड़फोड़ के मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना कुंवरगांव पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव दुगरैय्या निवासी अतुल कुमार आँवला–बदायूं मार्ग पर बिल्डिंग मैटेरियल व सीमेंट की दुकान संचालित करता है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2025 में माननीय न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दायर किया गया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि कस्बा कुंवरगांव के गंज चौराहा स्थित टिम्बर नंबर-1 के व्यापारी प्रेमशंकर पुत्र वीरेंद्र सिंह और उसके भाई किशनदयाल ने विभिन्न तिथियों में उससे बड़ी मात्रा में सीमेंट उधार लिया था, जिसे वे अपनी दुकान पर लाकर बिक्री करते थे।

आरोप है कि तय समय पर भुगतान नहीं किया गया और बकाया राशि लगभग 1.83 लाख रुपये हो गई। थाना स्तर पर समझौता होने के बावजूद रकम न मिलने पर पीड़ित ने दोबारा तकादा किया। इसी क्रम में 20 जून 2025 की शाम अतुल कुमार अपने कर्मचारी और कंपनी प्रतिनिधि के साथ आरोपियों के घर रुपये मांगने पहुंचा, जहां विवाद बढ़ गया।

प्रार्थी का आरोप है कि प्रेमशंकर और किशनदयाल ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट की, जेब में रखे 4,800 रुपये लूट लिए तथा जाते समय कार पर ईंट-पत्थर मारकर तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित का कहना है कि इस संबंध में थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

न्यायालय के आदेश पर थाना कुंवरगांव पुलिस ने प्रेमशंकर पुत्र वीरेंद्र सिंह और उसके भाई किशनदयाल के खिलाफ मारपीट, लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कौशिक ने बताया कि मामला वर्ष 2025 में हुए सीमेंट के लेन-देन से जुड़ा है। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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