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बदांयू 17 दिसंबर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब यह प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हो गई है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत चार विभागों की एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
बदलाव की खास बातें।
– पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब मुख्य रूप से राजस्व, बिजली, लोक निर्माण, विकास प्राधिकरण या आवास, विकास परिषद या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाएगा
– शेष विभागों के संबंध में आवेदक की ओर से स्वघोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा
– डीएम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित एनओसी आवेदक के यूजर लॉग-इन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा।
सरकार का उद्देश्य
– कारोबारी सुगमता बढ़ाना
– पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना
– अनावश्यक देरी को कम करना
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