9:54 pm Wednesday , 4 November 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन

> *पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ की घटना के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 8000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना बिल्सी 1082/22 CNR NO- UPBNO10067402022 परिवाद धारा 354/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम राकेश पुत्र हंसराज निवासी बादशाहपुर थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार का0 शिवांक द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.01.2026 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड तथा 7000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । अभियुक्त राजेश उपरोक्त को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 03 माह के कठोर कारावास का दण्ड तथा 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जायेगी । राकेश की सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी। राकेश द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 शिवांक कुमार, लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा तत्कालीन विवेचक का योगदान सराहनीय रहा ।

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