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बदायूं में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट, चौराहे पर तमंचे के बल पर अपहरण की कोशिश

बदायूं में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट, चौराहे पर तमंचे के बल पर अपहरण की कोशिश।

बिल्सी बदांयू 23 अगस्त।

बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और अपहरण के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उसने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है।

प्रार्थिनी रेनू पुत्री अखिलेश, निवासी ग्राम मोहम्मदगंज थाना बिल्सी ने कोर्ट को बताया कि उसकी शादी 15 मई 2019 को हिन्दू रीति-रिवाज से विशाल पुत्र अर्जुन के साथ हुई थी। शादी में माता-पिता ने लगभग 7 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति विशाल, ससुर अर्जुन, सास ओमवती, जेठ पिन्की और देवर अनिल कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। मारपीट कर भूखा तक रखा जाता था। इसी बीच एक पुत्र वंश का जन्म हुआ।

पीड़िता का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता और गलत इल्जाम लगाकर घर से निकालने की धमकी देता था। पिता की मृत्यु के बाद ससुरालियों के हौसले और बढ़ गए।

प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने जेठ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कपड़े बदलते समय चोरी-छुपे देखता था और अकेला पाकर गलत काम करने का प्रयास करता था। घर बचाने के लिए वह सब सहती रही। दिनांक 19.05.2023 को सभी आरोपी उसे ईको कार में बैठाकर गांव के बाहर छोड़ गए, तब से वह मायके में रह रही है।

घटना 21 अप्रैल 2026 की है। पीड़िता अपनी मां और परिवार के साथ चंदौसी में बुआ के यहां शादी से लौट रही थी। आरोप है कि ससुरालियों को इसकी भनक लग गई और अम्बियापुर चौराहा, बिल्सी के पास रात करीब 11 बजे उसकी गाड़ी रोक ली।

आरोप है कि नाजायज तमंचा दिखाकर उसे गाड़ी से उतार लिया और जबरन अपनी ईको कार में डालकर अपहरण का प्रयास किया। आरोपी कह रहे थे आज इस साली का काम तमाम कर देंगे। पति विशाल ने कहा – इसने खर्चा बंधवा लिया है, न तो पैसे दूंगा न साथ रखूंगा, इसके बाप ने दहेज नहीं दिया, आज मार देंगे।

शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

पीड़िता का कहना है कि वह शिकायत लेकर थाना बिल्सी गई, लेकिन पुलिस ने जांच की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक को HM/CC अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। SHO मनोज कुमार ने बताया अभियोग अंकित किया है। ओर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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