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68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% छूट की सिफारिश

68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% छूट की सिफारिश
आयोग के फैसले से बढ़ी नियुक्ति की उम्मीद
बिल्सी। वर्ष 2018 की 68500 सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स में पांच प्रतिशत की छूट देकर नियुक्ति देने की राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ताजा संस्तुति से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को संशोधित परिणाम तैयार कर छूट के आधार पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संस्तुति का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का भी संकेत दिया है।
तहसील क्षेत्र के गांव करियामई निवासी अभ्यर्थी योगेश कुमार ने बताया कि 9 जनवरी 2018 को जारी भर्ती विज्ञापन में ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के साथ रखे जाने से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका था। इस मामले में अभ्यर्थियों की शिकायत पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 जनवरी 2022 को पांच प्रतिशत छूट देकर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की सिफारिश की थी। विभाग की पुनर्विचार याचिका भी आयोग ने खारिज कर दी, लेकिन संस्तुति का पालन नहीं हुआ। 16 जून 2026 की बोर्ड बैठक में आयोग ने विशेष सचिव के आपत्तिपत्र को भी निरस्त करते हुए अपने पूर्व निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद 9 जुलाई को औपचारिक संस्तुति जारी की गई। इससे संबंधित अभ्यर्थियों ने आयोग के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार से जल्द संस्तुति लागू कर न्याय दिलाने की मांग की है।

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