वैवाहिक विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, रिश्तेदारों की सलाह को नहीं माना जाएगा आपराधिक क्रूरता
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े एक मामले में कहा है कि यदि पति के रिश्तेदार महिला को शादी में तालमेल बैठाने या मायके लौट जाने की सलाह देते हैं, तो मात्र इसे आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।
अदालत ने कहा कि ऐसा व्यवहार नैतिक रूप से गलत या असंवेदनशील हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट की यह टिप्पणी वैवाहिक मामलों में कानूनी सीमाओं को स्पष्ट करने वाली मानी जा रही है।
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